रेल यात्रा के दौरान
सामान चोरी या किसी अन्य तरह की आपराधिक घटना को लेकर रेलवे प्रशासन ने यात्री हित
में एक अहम फैसला लिया है. इसके तहत अब यात्री किसी भी तरह की वारदात की एफआईआर रेल
यात्रा के दौरान किसी भी रेलवे स्टेशन पर कर पाएंगे. यानी इस नए फैसले के बाद वारदात
के इलाके को लेकर कानूनी उलझन को समाप्त कर दिया गया है.
ताजा फैसले की जानाकरी
देते हुए नई दिल्ली रेंज के ज्वॉइंट सीपी मुकेश मीना ने बताया कि यात्री तुरंत कार्रवाई
के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर वारदात की 'जीरो एफआईआर' दर्ज करवा पाएंगे, जिसके बाद संबंधित
रेलवे थाना फैक्स के माध्यम से उस रेलवे स्टेशन को संपर्क करेगा जिस इलाके में घटना
को इंजाम दिया गया है. उन्होंने बताया कि यह फैसला हाल ही एक उच्च स्तरीय बैठक में
लिया गया, जिसमें कई राज्यों के आईजी मौजूद थे. मुकेश मीना कहते हैं, 'यह फैसला पुलिस के
बीच बेहतर तालमेल बनाने के साथ ही वारदात पर तुरंत कार्रवाई के लिए बेहतर कदम साबित
होगा.'
गौरतलब है कि लंबे
अरसे से रेल यात्रा के दौरान वारदात के संदर्भ में क्षेत्राधिकार बड़ी समस्या बनकर
उभरती थी. रेलवे पुलिस भी दूसरे इलाके की घटना होने पर शिकायत दर्ज करने में आनाकानी
करती थी, जिससे यात्री को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अक्सर
वारदात को लेकर जीआरपी (गवर्मेंट रेलवे पुलिस), आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन
फोर्स) और राज्य पुलिस के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर समस्या होती थी.
मीना ने बताया कि
नई व्यवस्था के बाद विभिन्न पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. इसके
साथ ही अपराधियों के बारे में जानकारी भी साझा हो पाएगी.